ग्राम बांधा में जमीन विवाद को लेकर हुये हत्या के फरार आरोपी अयोध्या चंद्राकर, राधेश्याम कश्यप, संतोष कश्यप को गिरफ्तार कर किया गया जेल दाखिल, पुर्व में 8 आरोपी व 1 विधि से संघर्षरत गिरफ्तार
लोरमी/ लालपुर – थाना लालपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बांधा मे दिनांक 9 जनवरी 2026 के सुबह ग्राम बाधा में प्रार्थी सुखदेव कश्यप पिता रामकुमार कश्यप उम्र 36 वर्ष सा. बांधा थाना लालपुर जिला गुगेली छ.ग. के पिताजी रामकुमार कश्यप (मृतक) को जगीन विवाद के कारण ग्राम बांधा निवासी आरोपी अयोध्या प्रसाद कुर्मी, अन्नू कुर्मी, रामफल कुर्मी, कुंजबिहारी कश्यप, संतोष कश्यप, नंद कुमार कश्यप, धनराज कश्यप, राजू कश्यप, डोगन निषाद, राधेश्याम कश्यप, सुरेश कश्यप व अपचारी बालक सभी लोग एक राय होकर गाली गलौच करते हुए आक्रोशित होकर हत्या करने की नियत से रामकुमार कश्यप को लाठी डण्डा से एवं तब्बल के बेठ से मारपीट करते हुये प्राण घातक हमला करके हत्या कर दिये उसके बाद सभी लोग ट्रेक्टर में बैठ कर रामकुमार कश्यप के लाश के उपर ट्रेक्टर ट्राली के पिछले पहिये को चढाते हुए बस्ती तरफ जाकर गांव में भी लक्ष्मीनारायण कश्यप (प्रार्थी के चचेरा भाई) को भी उक्त लोगों के द्वारा एक राय होकर हत्या करने की नियत से लाठी डण्डा एवं तब्बल से प्राण घातक हमला कर सिर में गंभीर चोट पहुंचाकर भाग गये थे।

मर्ग/अपराध कायमी रिपोर्ट पर थाना लालपुर में मर्ग कायग कायम कर पंचनामा कार्यवाही कर आरोपियों के द्वारा जमीन विवाद पर से रामकुमार कश्यप पिता स्व.सीताराम उम्र 62 वर्ष निवासी बांधा थाना लालपुर जिला गुंगेली छ.ग. (मृतक) को एक राय होकर प्राणघातक हमला, मारपीट कर हत्या करने च लक्ष्मीनारायण कश्यप को हत्या करने की नियत से मारपीट करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 03/26 धारा 103 (1), 109(1), 191 (1).191(2), 191(3) बीएनएस पंजीबद्ध कर प्रकरण के आरोपी 1. रामफल कश्यप पिता परदेशी उम्र 35 वर्ष 2. धनराज कश्यप पिता रामावतार उम्र 21 वर्ष 3. राजु कश्यप पिता अशोक उम्र 23 वर्ष 4. डोमन निषाद पिता सुखउ राम उम्र 38 वर्ष 5. नंदकुमार कश्यप पिता स्व.सुखे राग उम्र 56 वर्ष 6. सुरेश चन्द्राकर पिता छैल उम्र 27 वर्ष सभी निवासी बांधा जिला मुंगेली छ.ग. को दिनांक 11 जनवरी 26 को एवं अन्नू चंद्राकर पिता अयोध्या चंद्राकर उम्र 23 साल सा. बांधा थाना लालपुर को. दिनांक 22 फरवरी 2026 विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया है एवं 01 विधि से संघर्षरत बालक का सामाजिक पृष्ठभूमि भरकर न्यायालय आदेश पर बाल सम्प्रेषण गृह दाखिल किया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुये मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराग पटेल ने प्रकरण के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके परिपालन मे अति पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबडा के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक हरविन्दर सिंह के नेतृत्व में सायबर सेल एवं लालपुर पुलिस द्वारा फरार आरोपियो की लगातार पतासाजी की जा रही थी।
पतासाजी के दौरान दिनांक 17 मार्च 2026 को तकनीकी एवं मुखबीर सूचना पर फरार आरोपीगण अयोध्या चंद्राकर पिता स्व. परदेशी चंद्राकर उम्र 50 साल, राधेश्याग कश्यप पिता स्व. दुखीराम कश्यप उम्र 40 साल, संतोष कश्यप पिता स्व. रतनलाल कश्यप उम्र 49 साल साकिनान बांधा थाना लालपुर जिला मुंगेली को उनके सकुनत से हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर घटना दिनांक को मृतक रामकुमार कश्यप के ऊपर ट्रैक्टर को चढ़ाकर हत्या करना स्वीकार करने पर समक्ष गवाहान घटना में प्रयुक्त आलाजरब टंगिया डण्डा को जपा कर आरोपीगण अयोध्या चंद्राकर, राधेश्याम कश्यप व संतोष कश्यप साकिनान बांधा थाना लालपुर, जिला मुंगेली छ.ग. को दिनांक 17 मार्च 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रसाद सिन्हा प्रभारी सायबर सेल, उपनिरी. सुन्दरलाल गोरले थाना प्रभारी लालपुर व थाना लालपुर एवं सायबर सेल स्टाफ की अहम भुमिका रही
